Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 राजस्थान के किसानों के लिए खेती केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। लेकिन अक्सर आवारा पशुओं और नीलगायों द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने ‘राजस्थान तारबंदी योजना 2026’ को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेत के चारों ओर कटीले तार या फेंसिंग लगाने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

Rajasthan Tarbandi Yojana 2026
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के किसानों की फसलों को लावारिस पशुओं से बचाना है। बहुत से छोटे किसान धन के अभाव में अपने खेतों की घेराबंदी नहीं कर पाते। सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर न केवल उनकी फसल सुरक्षित करना चाहती है, बल्कि उनकी आय में वृद्धि और मानसिक चिंता को कम करना भी चाहती है।
राजस्थान तारबंदी योजना 2026 के नए नियम और बदलाव
Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 वर्ष 2026 में सरकार ने इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं: राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
- जमीन की सीमा में छूट: पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन अनिवार्य थी, जिसे अब घटाकर 0.5 हेक्टेयर (लगभग 2 बीघा) कर दिया गया है। इससे छोटे किसान भी लाभान्वित हो सकेंगे।
- बजट में बढ़ोत्तरी: सरकार ने इस वर्ष योजना के लिए विशेष बजट आवंटित किया है, ताकि ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर अधिक से अधिक आवेदकों को कवर किया जा सके।
- सामूहिक खेती को प्राथमिकता: यदि दो या दो से अधिक किसान मिलकर समूह में आवेदन करते हैं, तो उन्हें प्रक्रिया में वरीयता दी जाती है।
कितनी मिलेगी सब्सिडी? (अनुदान राशि)
Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 राजस्थान सरकार ने किसानों की श्रेणियों के आधार पर अनुदान तय किया है: राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
- लघु एवं सीमांत किसान: इन किसानों को कुल लागत का 60% या अधिकतम 48,000 रुपये (जो भी कम हो) की सब्सिडी दी जाती है।
- सामान्य श्रेणी के किसान: सामान्य किसानों को लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपये तक की सहायता मिलती है।
- सामुदायिक आवेदन: यदि 10 या अधिक किसानों का समूह न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी करता है, तो उन्हें लागत का 70% तक अनुदान मिल सकता है।
आवेदन के लिए पात्रता (Eligibility)
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- भूमि की जमाबंदी 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- यदि किसान ने पहले किसी अन्य सरकारी योजना से तारबंदी के लिए लाभ लिया है, तो वह पात्र नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज (List of Documents)
आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड और जन आधार कार्ड।
- जमीन की जमाबंदी की नकल (पटवारी द्वारा प्रमाणित)।
- बैंक खाते का विवरण (कैंसिल चेक या पासबुक की फोटोकॉपी)।
- खेत का नक्शा और हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
आवेदन करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)
राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
- राज किसान साथी पोर्टल: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल (RajKisan Saathi) पर जाएं।
- पंजीकरण: अपने जन आधार आईडी के माध्यम से लॉगिन करें।
- फॉर्म भरें: ‘Tarbandi Yojana’ के विकल्प को चुनें और अपनी जमीन व व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड: जमाबंदी और अन्य जरूरी कागजात स्कैन करके अपलोड करें।
- ई-मित्र की सहायता: यदि आप स्वयं आवेदन नहीं कर सकते, तो नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं।
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