Primary Teacher Notification Good :राज्य शिक्षा विभाग ने प्राथमिक सहायक अध्यापक (Primary Teacher) पदों की भर्ती के लिए नई संशोधित नियमावली जारी कर दी है। इस बदलाव से उम्मीदवारों को शिक्षक बनने की राह अब और भी सुगम और पारदर्शी हो गई है। इस अधिसूचना में विशेष रूप से शिक्षामित्र, विषय विशेषज्ञ, और विशेष शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने वाले प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं।
नए नियमावली में प्रमुख बदलाव
1. विशेष शिक्षा के लिए पदों का समावेश
इस बार पहली बार नियमावली में विशेष शिक्षा की श्रेणी को जोड़ दिया गया है। उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो अतिरिक्त सीखने की आवश्यकता रखते हैं, अब ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जो भारतीय पुनर्वास परिषद ( Rehabilitation Council of India ) द्वारा प्रमाणित विशेष शिक्षा प्रशिक्षित हों। सरकार ने इस श्रेणी में लगभग 500 से अधिक नई सीटें भरने की योजना बनाई है, जिससे इन बच्चों को विशेषज्ञ शिक्षकों से शिक्षा मिलने का अवसर बढ़ेगा।
2. विज्ञान विषय में आरक्षण की नई व्यवस्था
संशोधित नियमों के अनुसार, सहायक अध्यापक पदों में 50% सीटें विज्ञान विषय समूह के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। यह व्यवस्था उन लोगों को प्राथमिकता देती है जिन्होंने D.El.Ed / संबंधित विषय समूह से परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यदि स्नातक स्तर पर विषय चयन में किसी तरह की समस्या हो, तो इंटरमीडिएट स्तर की पढ़ाई को आधार माना जाएगा।
इसके अतिरिक्त, यदि कोई सहायक अध्यापक उर्दू माध्यम में नियुक्त होगा, तो उसे उर्दू विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, ताकि भाषा और शैक्षिक गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित हो सकें।
3. शिक्षामित्रों को मिलेगा अनुभव अंक
सबसे महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य प्रावधान यह है कि 31 मार्च 2019 तक सेवा दे चुके शिक्षा मित्रों को उनके शिक्षण अनुभव के आधार पर अंक दिए जाएंगे। नियमावली के अनुसार, प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 1 अंक और अधिकतम 12 अंक तक का लाभ मेरिट सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
इस परिवर्तन से उन शिक्षामित्रों को विशेष बढ़त मिलेगी जिन्होंने सालों तक स्कूलों में योगदान किया है, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती में पिछड़ जाते थे। अब उनके अनुभव को मान्यता मिलेगी और चयन प्रक्रिया में उनकी स्थिति मजबूत होगी।
4. उर्दू माध्यम हेतु लिखित परीक्षा का प्रावधान
उर्दू माध्यम में सहायक अध्यापक बनने की प्रक्रिया में 100 अंकों की लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी। इस परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना ज़रूरी रहेगा। केवल वे अभ्यर्थी जो इस अंकों की बाधा को पार करेंगे, अंतिम सूची में स्थान पाने के योग्य होंगे।
यह कदम शिक्षकों की भाषा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि उर्दू माध्यम में भी शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। विस्तृत विवरण आधिकारिक अधिसूचना में जारी किए जाएंगे।
आगे की प्रक्रिया और सुझाव
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे राज्य शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एवं अधिसूचनाओं पर ध्यान दें। जैसे ही भर्ती प्रक्रिया की तिथियाँ, आवेदन प्रारूप, योजना, परीक्षा केंद्र एवं अन्य विवरण जारी होंगे, वे तुरंत सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
नियमावली में किए गए ये बदलाव प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और योग्य शिक्षकों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। विशेष शिक्षा, विज्ञान विषय आरक्षण, अनुभव अंक और भाषा परीक्षा जैसे प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।