SIR Draft Voter List 2026: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिवर्ष मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है ताकि सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल सके। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 वह प्रारंभिक सूची है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाताओं के नाम, पता और अन्य विवरण शामिल होते हैं। यह सूची अंतिम रूप से प्रकाशित होने से पहले नागरिकों को अपनी जानकारी जांचने और आवश्यक सुधार करवाने का अवसर प्रदान करती है।
मतदाता सूची में नाम होना प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह लोकतंत्र में भागीदारी का मूल अधिकार है। जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के पात्र हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद एक निश्चित अवधि तक आपत्ति और सुझाव स्वीकार किए जाते हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 कैसे चेक करें?
अपना नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में देखना अब बहुत आसान हो गया है। आप निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना नाम खोज सकते हैं। इसके लिए आपको मुख्य निर्वाचन अधिकारी की राज्य वेबसाइट या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाना होगा।
वेबसाइट पर आपको अपना विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि या एपिक नंबर दर्ज करना होगा। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इसमें कई उपयोगी सुविधाएं हैं।
आप अपने निकटतम निर्वाचन कार्यालय में जाकर भी भौतिक रूप से मतदाता सूची की प्रति देख सकते हैं। वहां के अधिकारी आपको सूची खोजने में सहायता करेंगे।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया
यदि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यह फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
आवेदन के साथ आपको अपने पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी या फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज पहचान के लिए मान्य हैं। निवास प्रमाण के लिए बिजली बिल, राशन कार्ड या बैंक स्टेटमेंट का उपयोग किया जा सकता है।
आवेदन जमा करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर आपके पते पर जाकर जांच कर सकता है। सत्यापन के बाद आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है।
मतदाता सूची में सुधार कैसे करें?
यदि आपके मतदाता पहचान पत्र में कोई गलत जानकारी है जैसे नाम की स्पेलिंग, पता, जन्मतिथि या फोटो में त्रुटि, तो आप फॉर्म 8 भरकर सुधार करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया भी पूर्णतः निःशुल्क है और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है।
सुधार के लिए आवेदन करते समय सही दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए नाम सुधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट, पता सुधार के लिए नवीनतम निवास प्रमाण पत्र आदि।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए होते हैं। पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र स्वीकार्य हैं। निवास प्रमाण के लिए बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या किराया समझौता उपयोग में लाया जा सकता है।
आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस मान्य हैं। सभी दस्तावेज स्पष्ट और पढ़ने योग्य होने चाहिए।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 कब जारी होगी?
उत्तर: ड्राफ्ट मतदाता सूची आमतौर पर प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट जनवरी 2026 में प्रकाशित होने की संभावना है। इसके बाद आपत्ति और सुझाव के लिए 15-20 दिन का समय दिया जाता है। अंतिम मतदाता सूची फरवरी या मार्च महीने में प्रकाशित होती है। सटीक तारीख के लिए अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर नजर रखें या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें।
प्रश्न 2: क्या मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: नहीं, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना पूर्णतः निःशुल्क है। भारत निर्वाचन आयोग किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेता है। यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी आपसे पैसे की मांग करती है तो यह धोखाधड़ी है और इसकी शिकायत तुरंत निर्वाचन कार्यालय में करनी चाहिए। फॉर्म भरना, दस्तावेज जमा करना और वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करना सभी सेवाएं मुफ्त हैं। आप स्वयं ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 3: अगर मैं दूसरे शहर में रहने चला गया हूं तो क्या करूं?
उत्तर: यदि आप स्थायी रूप से दूसरे शहर या राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं तो आपको अपनी मतदाता सूची को भी स्थानांतरित करवाना चाहिए। इसके लिए आप फॉर्म 8A भरकर अपने पुराने पते से नाम हटवा सकते हैं और साथ ही नए पते पर फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ ऑनलाइन पोर्टल पर की जा सकती हैं। नए पते का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इससे आप अपने नए निवास क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे।
