Rajsthan RTE Admission 2026 राजस्थान आरटीई प्रवेश 2026-27: प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की पूरी जानकारी
Rajsthan RTE Admission 2026 राजस्थान सरकार ने शिक्षा के अधिकार (RTE) के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के प्रतिभावान बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूलों में बिना किसी फीस के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी पात्र परिवार अपने बच्चे का दाखिला नामी स्कूलों में करा सकता है।

राजस्थान आरटीई योजना क्या है?
“निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” के तहत, हर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल को अपनी 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। इन सीटों पर प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पूरी फीस सरकार भरती है। इसका अर्थ है कि अभिभावकों को स्कूल की ड्रेस, किताबें और ट्यूशन फीस का बोझ नहीं उठाना पड़ता।
महत्वपूर्ण तिथियाँ (संभावित कार्यक्रम 2026)
समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है क्योंकि पोर्टल निश्चित समय के लिए ही खुलता है:
- ऑनलाइन विज्ञापन जारी होना: 15 फरवरी 2026
- ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 20 फरवरी 2026
- आवेदन करने की अंतिम तिथि: 04 मार्च 2026
- ऑनलाइन लॉटरी (चयन सूची): 06 मार्च 2026
- स्कूल में उपस्थिति और दस्तावेज जांच: 10 मार्च से 25 मार्च 2026
आयु सीमा (31 मार्च 2026 के अनुसार)
सरकार ने अलग-अलग कक्षाओं के लिए उम्र के कड़े नियम बनाए हैं। बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 तक इतनी होनी चाहिए:
- प्री-प्राइमरी 3+: 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम।
- प्री-प्राइमरी 4+: 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम।
- प्री-प्राइमरी 5+: 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम।
- कक्षा 1 (पहली): 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम।
पात्रता और शर्तें
आरटीई का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में आना आवश्यक है:
- दुर्बल वर्ग: जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है।
- असुविधाग्रस्त समूह: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनाथ बच्चे, विकलांग बच्चे, या एचआईवी/कैंसर प्रभावित बच्चे।
- बीपीएल परिवार: केंद्र या राज्य सरकार की बीपीएल सूची में नाम होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज (कागजात)
आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखें:
- बच्चे का आधार कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र (अस्पताल या नगर पालिका द्वारा जारी)।
- निवास प्रमाण पत्र (मूल निवास, राशन कार्ड या बिजली का बिल)।
- आय प्रमाण पत्र (2.5 लाख से कम आय का नवीनतम प्रमाण)।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल rajpsp.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर “छात्र ऑनलाइन आवेदन” के लिंक पर क्लिक करें।
- सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़कर अपनी पात्रता की जांच करें।
- फॉर्म में बच्चे का नाम, आधार नंबर और माता-पिता की जानकारी भरें।
- स्कूलों का चयन: आप अपने क्षेत्र (वार्ड या ग्राम पंचायत) के अधिकतम 5 स्कूलों को चुन सकते हैं।
- सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म को अंतिम रूप से जमा (Submit) करें।
- भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंट-आउट जरूर निकालें।
चयन प्रक्रिया (ऑनलाइन लॉटरी)
चूंकि आवेदन बहुत अधिक होते हैं, इसलिए चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा रैंडम तरीके से बच्चों का चयन किया जाता है और उन्हें प्राथमिकता क्रम दिया जाता है। यदि आपके बच्चे का नाम सूची में आता है, तो आपको निर्धारित समय में स्कूल जाकर अपने असली दस्तावेजों का सत्यापन (Verification) करवाना होगा।
Rajsthan RTE Admission 2026
- अपने ही वार्ड के स्कूलों को प्राथमिकता दें क्योंकि वहां चयन की संभावना अधिक होती है।
- आय प्रमाण पत्र नया (सत्र 2026 का) ही बनवाएं ताकि फॉर्म रिजेक्ट न हो।
यह योजना उन बच्चों के लिए एक वरदान है जिनके माता-पिता महंगे स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते। समय रहते आवेदन करें और अपने बच्चे के भविष्य को उज्ज्वल बनाएं।
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