Palanhar Yojana :राजस्थान सरकार ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पालनहार योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता देना है, जो माता-पिता की अनुपस्थिति या अन्य कारणों से परिवार की देखभाल नहीं पाते।
इस योजना के अंतर्गत योग्य बालक-बालिकाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आवश्यक खर्चों को पूरा किया जा सके।
मासिक सहायता की राशि एवं पेट
पतनहार योजना में बच्चों की आयु के आधार पर दो श्रेणियाँ बनाई गयी हैं:
- 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह ₹1,500
- 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह ₹2,500
सरकार यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि धनराशि सही समय पर और सुरक्षित तरीके से बच्चों तक पहुँच सके।
राज्य की भूमिका — संरक्षक की भूमिका
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन बच्चों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाने का प्रयास कर रही है, जिनके पास पारिवारिक सहयोग नहीं है।
सरकार शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करके यह लक्ष्य रखती है कि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव के कारण समाज से कट न जाए।
पात्रता शर्तें
पालनहार योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदनकर्ता को राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जिस बालक के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बालक का पालनकर्ता उस बालक की देखभाल और पालन-पोषण की जिम्मेदारी वास्तव में निभा रहा हो।
यदि इन सभी शर्तों का अनुपालन हो, तभी आवेदन को स्वीकृति मिलेगी।
किन बच्चों को मिलेगी सहायता
निम्न वर्गों के बच्चों को इस योजना के दायरे में लाया गया है:
- माता या पिता (या दोनों) की मृत्यु हो चुकी हो
- उन बच्चों को, जिनके एक या दोनों माता-पिता दिव्यांग हों
- माता-पिता को ऐच.आइ.वी., कुष्ठ या अन्य गंभीर रोग हो
- वे बालक जिनके माता-पिता आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हों
इन सभी स्थितियों में बच्चे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से असहाय रहते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
पालनहार योजना हेतु आवेदन करने का क्रम निम्नलिखित है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें।
- नीचे दिए गए दस्तावेज़ संलग्न करें:
• पहचान पत्र (आधार, वोटर कार्ड आदि)
• आय प्रमाणपत्र
• निवास प्रमाणपत्र
• जन्म प्रमाण या आयु संबंधी दस्तावेज़ - पूरी तरह भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज नजदीकी विकास अधिकारी कार्यालय या पंचायत समिति में जमा करें।
- कार्यालय द्वारा आवेदन की जांच के बाद यदि आवेदन स्वीकार हो जाए, तो सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य एवं महत्व
पालनहार योजना का मूल लक्ष्य यह है कि कोई भी बच्चा समाज एवं शिक्षा से वंचित न रहे। आर्थिक तंगी या पारिवारिक अभाव उन्हें कमजोर नहीं कर सके।
यह योजना न केवल उनकी आर्थिक समस्या हल करती है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने, शिक्षा जारी रखने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है।
भविष्य की दिशा
राज्य सरकार की दृष्टि है कि इस योजना को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए और समय-समय पर इसमें सुधार किए जाएँ।
इस योजना की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकेगी जब:
- अधिक से अधिक परिवारों को जानकारी पहुँचे
- आवेदन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो
- समय पर सहायता राशि वितरित हो
यदि ऐसी व्यवस्था हो सके, तो राजस्थान का हर बच्चा समाज, शिक्षा और विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा।