Rajasthan Social Security Pension Scheme राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RajSSP) राज्य के गरीब, निराश्रित और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए एक जीवनदायिनी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और छोटे किसानों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें।

वर्ष 2026 में, सरकार ने इस योजना के नियमों और पेंशन राशि में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिससे अब लाभार्थियों को पहले से अधिक लाभ मिल रहा है। इस लेख में हम इस योजना के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंग
Rajasthan Social Security Pension Scheme
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत मुख्य रूप से चार योजनाएं शामिल हैं:
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना: राज्य के वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए।
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना: विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए।
- लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना: छोटे और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए।
पेंशन राशि में वृद्धि: अब मिलेंगे 1450 रुपये
Rajasthan Social Security Pension Scheme राजस्थान सरकार ने महंगाई को देखते हुए पेंशन राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। पहले जहां लाभार्थियों को 1,000 रुपये मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर 1,450 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
- 75 वर्ष से कम आयु के लिए: 1,450 रुपये प्रतिमाह।
- 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए: 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रतिमाह (श्रेणी के अनुसार)।
- कुष्ठ रोग मुक्त/सिलिकोसिस पीड़ित: इन विशेष श्रेणियों के लिए पेंशन राशि 2,500 रुपये तक निर्धारित की गई है।
पात्रता और मानदंड (Eligibility Criteria)
Rajasthan Social Security Pension Scheme इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अन्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:
- आयु सीमा:
- महिला आवेदक की न्यूनतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।
- पुरुष आवेदक की न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।
- एकल नारी (विधवा/तलाकशुदा) के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
- आय सीमा: आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। विशेष योग्यजन (दिव्यांग) श्रेणी के लिए यह सीमा 60,000 रुपये तय की गई है।
- अन्य शर्तें: यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकर दाता है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar Card): यह सबसे अनिवार्य दस्तावेज है।
- आधार कार्ड: पहचान और पते के प्रमाण के लिए।
- बैंक खाता विवरण: जो आपके जन आधार से लिंक होना चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार द्वारा सत्यापित।
- मोबाइल नंबर: अपडेट प्राप्त करने के लिए।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र: यदि आप विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Application Process)
Rajasthan Social Security Pension Scheme राजस्थान सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- ई-मित्र (E-Mitra) के माध्यम से: अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं। वहां जन आधार के जरिए आपका बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric) किया जाएगा और फॉर्म भर दिया जाएगा।
- SSO पोर्टल के माध्यम से: यदि आप स्वयं फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अपनी SSO ID से लॉग इन करें और ‘RajSSP’ एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- मोबाइल ऐप: सरकार ने ‘RajSSP Mobile App’ भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप स्थिति (Status) चेक कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
वार्षिक भौतिक सत्यापन (Annual Verification)
Rajasthan Social Security Pension Scheme पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए हर साल दिसंबर माह में वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य होता है। यह सत्यापन आप ई-मित्र, मोबाइल ऐप (Face Recognition) या किसी भी सरकारी केंद्र पर बायोमेट्रिक के जरिए करवा सकते हैं। यदि आप समय पर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है।
पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें?
यदि आपने आवेदन कर दिया है और अपनी पेंशन की स्थिति जानना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
- RajSSP की आधिकारिक वेबसाइट
ssp.rajasthan.gov.inपर जाएं। - ‘Report’ सेक्शन में जाकर ‘Pensioner Online Status’ पर क्लिक करें।
- अपना ‘Application Number’ या ‘PPO Number’ दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरकर विवरण देखें
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