Mukhymantri Kanyadan Yojana 2026 राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के समय होने वाले खर्च में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य है कि पैसों की तंगी के कारण किसी भी बेटी की शादी न रुके और समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर लगाम लगे।

Mukhymantri Kanyadan Yojana 2026
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि को बेटी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय किया गया है, ताकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। इसे मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
1. SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार:
- सामान्य सहायता: यदि बेटी बालिग है, तो विवाह पर ₹31,000 दिए जाते हैं।
- 10वीं पास होने पर: यदि बेटी ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, तो कुल ₹41,000 की राशि मिलती है।
- स्नातक (Graduate) होने पर: यदि बेटी ग्रेजुएट है, तो सरकार ₹51,000 की आर्थिक मदद प्रदान करती है।
2. अन्य पात्र श्रेणियां (BPL, अंत्योदय, विधवा, दिव्यांग और आस्था कार्ड धारक):
- सामान्य सहायता: विवाह के अवसर पर ₹21,000 की सहायता।
- 10वीं पास होने पर: कुल ₹31,000 की आर्थिक मदद।
- स्नातक (Graduate) होने पर: कुल ₹41,000 की सहायता राशि।
पात्रता की शर्तें (Eligibility)
Mukhymantri Kanyadan Yojana 2026 योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है: Mukhymantri Kanyadan Yojana 2026 राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के समय होने वाले खर्च में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य है कि पैसों की तंगी के कारण किसी भी बेटी की शादी न रुके और समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर लगाम लगे।
- मूल निवासी: आवेदक अनिवार्य रूप से राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा: शादी के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की सीमा: एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- श्रेणी: लाभार्थी परिवार BPL, अंत्योदय, या आर्थिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)
आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी होनी चाहिए:
- जन-आधार कार्ड और आधार कार्ड।
- बीपीएल राशन कार्ड या अंत्योदय कार्ड।
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र (आयु के प्रमाण के लिए)।
- विवाह निमंत्रण पत्र (शादी का कार्ड) या विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की पासबुक (पैसा सीधे बैंक खाते में आता है)।
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण (10वीं की मार्कशीट या डिग्री)।
- आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र।
आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप इसे स्वयं या नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं:Mukhymantri Kanyadan Yojana 2026 राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के समय होने वाले खर्च में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य है कि पैसों की तंगी के कारण किसी भी बेटी की शादी न रुके और समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर लगाम लगे।
- सबसे पहले राजस्थान के SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉग इन करें।
- यहाँ SJMS (Social Justice Management System) एप्लिकेशन पर क्लिक करें।
- ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को सही फॉर्मेट में अपलोड करें।
- समय सीमा: आवेदन शादी की तारीख से 1 महीने पहले या शादी होने के 6 महीने बाद तक किया जा सकता है।
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